हाईकोर्ट ने कहा- सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने का ये मतलब नहीं कि वे ड्रग्स डीलर्स के नेटवर्क का हिस्सा हैं

ड्रग्स मामले में 8 सितंबर को गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 30 दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। रिया बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे भायखला जेल से बाहर आईं। एक महीने से जेल में बंद रिया ने लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि रिया के खिलाफ सुशांत के लिए ड्रग खरीदने का आरोप है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गैरकानूनी नेटवर्क को भी फाइनेंस किया, या वो ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा हैं।

जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने और क्या कहा?

  • हाईकोर्ट ने कहा- कानून के सामने हर कोई बराबर है। कानून के कठघरे में कोई भी सेलेब्रिटी या रोल मॉडल को विशेष रियायतों का लुत्फ नहीं उठा सकता है। और, इसी तरह जब ऐसा कोई व्यक्ति अदालत में कानून का सामना करता है तो उस पर कोई खास जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है।
  • कोर्ट ने कहा- रिया का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वो ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने अपने द्वारा खरीदी ड्रग्स को पैसे या किसी और फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजा।
  • “जब उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो ऐसे में ऐसा मानने का वाजिब आधार है कि वो बेल पर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करेंगी।”सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 14 दिन और यानी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। पर उन्हें बुधवार को जमानत मिल गई, हालांकि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और एक अन्य आरोपी अब्दुल बासित को जमानत नहीं दी गई है। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। वहीं, सैम्युल मिरांडा और दीपेश सावंत को जमानत मिल गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था।